कानफुहारा में पत्थर का अवैध उत्खनन कलेक्टर ने लगाया दुगना जुर्माना
कानपोहरा पत्थर खदान में अवैध उत्खनन का मामलाः 28 करोड़ जमा नहीं किया तो कलेक्टर कोर्ट ने जुर्माना बढ़कर 56 करोड़ 60 लाख किया संवाददाता गोविन्द दुबे रायसेन रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे ने जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर ग्राम कानपोहरा स्थित पत्थर खदान पर अवैध उत्खनन करने वाले भोपाल निवासी आफताब हुसैन पर 56 करोड़ से अधिक राशि का जुर्माना लगाया है। आफताब पर 31032 घन मीटर फर्शी पत्थर का अवैध रूप से उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण करने पर 56 करोड़ 60 लाख 29 हजार 200 का जुर्माना किया है। भूमि सर्वे क्रमांक 5 रकवा 26.930 हेक्टेयर एवं भूमि सर्वे कमांक 6 एवं 7 कुल रकवा 44.668 हेक्टेयर पर अवैध उत्खनन किया गया था। दरअसल, कानपोहरा स्थित 2 अगस्त 2023 को पत्थर खदान पर अवैध उत्खनन को लेकर कलेक्टर अरविंद दुबे के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई थी। इस मामले में अवैध उत्खननकर्ताओं में शामिल आफताब हुसैन पर 28 करोड रुपए का जुर्माना खनिज विभाग द्वारा लगाया गया था। लेकिन उनके द्वारा यह राशि जमा ना करके कलेक्टर कोर्ट में सुनवाई के लिए आवेदन दाखिल कर दिया जुर्माना जमा नहीं करने के नियमों के तहत कलेक्टर अरविंद दुबे ने जुर्माना की राशि 28 करोड़ से बढ़कर 56 करोड़ 60 लाख 29 हजार 200 रूपए कर दी है। मौके से जब्त वाहन क्रमांक एमपी 04 के 7265 वाहन क्रमांक एमपी 04 के 5265 एवं वाहन मॉडल टाटा 1210 बिना क्रमांक के ट्रक ओपन बाडी तथा अवैध उत्खनन में संलिप्त पोकलेन मशीन को शासन के पक्ष में अधिग्रहरण के आदेश दिए हैं।